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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(2) उप-िनयम (1) के अधीन सक्षम ािधकारी ारा जारी िकए गए आदेश म, ऐसे िनदेश के िलए कारण अन्तिवर्
ह गे और ऐसे आदेश की ित अगले कायर् िदवस तक सम्ब पुनिवर्लोकन सिमित को अ ेिषत की जाएगी ।
(3) उप-िनयम (1) के अधीन जारी िकए गए िनलंबन के िलए िनदेश तार ािधकारी के पदािभिहत अिधकािरय को
या ऐसे सेवा दाता , िजन्ह उ
अिधिनयम की धारा 4 के अधीन अनुज्ञि यां अनुद
की गई ह, के पदािभिहत
अिधकािरय को, पुिलस अधीक्षक की पंि या समतुल्य पंि से अन्यून अिधकारी ारा िलिखत म या सुरिक्षत
इलैक् ॉिनक संसूचना ारा सूिचत िकए जाएंगे और सुरिक्षत इलैक् ॉिनक संसूचना और उसके कायार्न्वयन का ढंग
तार ािधकारी ारा अवधािरत िकया जाएगा ।
(4) तार ािधकारी और सेवा दाता, यथािस्थित, त्येक अनुज्ञ सेवा क्षे या राज्य या संघ राज्यक्षे म
अिधकािरय को दूरसंचार सेवा के िनलंबन के िलए ऐसी अध्यपेक्षा को ा करने और उन पर कारर् वाई करने
के िलए नोडल अिधकािरय के रूप म पदािभिहत करगे ।
(5) यथािस्थित, के न् ीय सरकार या राज्य सरकार पुनिवर्लोकन सिमित का गठन करे गी ।
(i) के न् ीय सरकार ारा गिठत की जाने वाली पुनिवर्लोकन सिमित िन िलिखत से िमलकर बनेगी, अथार्त् :(क) मंि मंडल सिचव
-अध्यक्ष
(ख) भारत सरकार के िविध कायर् िवभाग के भारसाधक सिचव - सदस्य
(ग) भारत सरकार के दूरसंचार िवभाग के सिचव
-सदस्य
(ii) राज्य सरकार ारा गिठत की जाने वाली पुनिवर्लोकन सिमित िन िलिखत से िमलकर बनेगी, अथार्त् :(क) मुख्य सिचव
-अध्यक्ष
(ख) भारसाधक िविध सिचव या िविध परामश -िविध कायर्
-सदस्य
(ग) सिचव, राज्य सरकार (गृह सिचव से िभ )
-सदस्य
(6) पुनिवर्लोकन सिमित लोक आपात या लोक सुरक्षा के कारण सेवा के िनलंबन के िलए िनदेश जारी करने के
पांच कायर् िदवस के भीतर बैठक करे गी और इस बारे म अपने िनष्कषर् अिभिलिखत करे गी िक क्या उप-िनयम (1)
के अधीन जारी िकए गए िनदेश उ अिधिनयम की धारा 5 की उप-धारा (2) के उपबंध के अनुसार ह ।
[फा. सं. 800-37/2016-एएस.II]
मोद कु मार िम ल, विर उप-महािनदेशक (एएस)
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION
New Delhi, the 7th August, 2017
G.S.R. 998(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885
(13 of 1885) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following
rules to regulate the temporary suspension of telecom services due to public emergency or public safety,
namely:1. (1) These rules may be called the Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or
Public Safety) Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. (1) Directions to suspend the telecom services shall not be issued except by an order made by the
Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs in the case of Government of