REGD. NO. D. L.-33004/99 jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 679] No. 679] ubZ fnYyh] eaxyokj] vxLr 8] 2017@Jko.k 17] 1939 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2017/SRAVANA 17, 1939 संचार मं ालय (दूरसंचार िवभाग) अिधसूचना नई िदल्ली, 7 अगस्त, 2017 सा.का.िन. 998(अ).—के न् ीय सरकार, भारतीय तार अिधिनयम, 1885 (1885 का 13) (िजसे इसम इसके पश्चात् उक्त अिधिनयम कहा गया है) की धारा 7 ारा द कारण दूरसंचार सेवा 1. शि य का योग करते हुए, लोक आपात या लोक सुरक्षा के के अस्थायी िनलंबन का िविनयमन करने के िलए िन िलिखत िनयम बनाती है, अथार्त्:- (1) इन िनयम का संिक्ष नाम दूरसंचार अस्थायी सेवा िनलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) िनयम, 2017 है । (2) ये राजप म उनके काशन की तारीख को वृ ह गे । 2. (1) दूरसंचार सेवा को िनलंिबत करने के िलए िनदेश भारत सरकार के मामले म भारत सरकार के गृह मं ालय के सिचव ारा या राज्य सरकार के मामले म गृह िवभाग के राज्य सरकार के भार साधक सिचव (िजसे इसम इसके प ात् सक्षम ािधकारी कहा गया है), ारा िकए गए आदेश ारा ही जारी िकए जाएंगे अन्यथा नह और अपिरहायर् पिरिस्थितय म, जहां पूवर् िनदेश अिभ ा करना वहायर् नह है, वहां ऐसा आदेश ऐसे िकसी अिधकारी ारा, जो भारत सरकार के संयु सिचव की पंि से नीचे का न हो, िजसे, यथािस्थित, के न् ीय गृह सिचव या राज्य गृह सिचव ारा सम्यकतः ािधकृ त िकया गया हो, ारा जारी िकया जा सके गा : परं तु के न् ीय गृह सिचव या राज्य गृह सिचव ारा ािधकृ त अिधकारी ारा जारी दूरसंचार सेवा के िनलंबन के िलए आदेश, ऐसे आदेश के जारी िकए जाने के चौबीस घंटे के भीतर सक्षम ािधकारी से ा पुि के अध्यधीन होगा : परं तु यह और िक दूरसंचार सेवा के िनलंबन का आदेश उ ािधकारी की पुि के ा न होने की दशा म अिस्तत्वहीन हो जाएगा । 4764 GI/2017 (1) चौबीस घंटे की अविध के भीतर सक्षम

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