REGD. NO. D. L.-33004/99
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EXTRAORDINARY
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PART II—Section 3—Sub-section (i)
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PUBLISHED BY AUTHORITY
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No. 679]
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NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2017/SRAVANA 17, 1939
संचार मं ालय
(दूरसंचार िवभाग)
अिधसूचना
नई िदल्ली, 7 अगस्त, 2017
सा.का.िन. 998(अ).—के न् ीय सरकार, भारतीय तार अिधिनयम, 1885 (1885 का 13) (िजसे इसम इसके
पश्चात् उक्त अिधिनयम कहा गया है) की धारा 7 ारा द
कारण दूरसंचार सेवा
1.
शि य का योग करते हुए, लोक आपात या लोक सुरक्षा के
के अस्थायी िनलंबन का िविनयमन करने के िलए िन िलिखत िनयम बनाती है, अथार्त्:-
(1) इन िनयम का संिक्ष नाम दूरसंचार अस्थायी सेवा िनलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) िनयम, 2017 है ।
(2) ये राजप म उनके काशन की तारीख को वृ ह गे ।
2.
(1) दूरसंचार सेवा को िनलंिबत करने के िलए िनदेश भारत सरकार के मामले म भारत सरकार के गृह मं ालय
के सिचव ारा या राज्य सरकार के मामले म गृह िवभाग के राज्य सरकार के भार साधक सिचव (िजसे इसम इसके
प ात् सक्षम ािधकारी कहा गया है), ारा िकए गए आदेश ारा ही जारी िकए जाएंगे अन्यथा नह और
अपिरहायर् पिरिस्थितय म, जहां पूवर् िनदेश अिभ ा करना वहायर् नह है, वहां ऐसा आदेश ऐसे िकसी
अिधकारी ारा, जो भारत सरकार के संयु सिचव की पंि से नीचे का न हो, िजसे, यथािस्थित, के न् ीय गृह
सिचव या राज्य गृह सिचव ारा सम्यकतः ािधकृ त िकया गया हो, ारा जारी िकया जा सके गा :
परं तु के न् ीय गृह सिचव या राज्य गृह सिचव ारा ािधकृ त अिधकारी ारा जारी दूरसंचार सेवा के
िनलंबन के िलए आदेश, ऐसे आदेश के जारी िकए जाने के चौबीस घंटे के भीतर सक्षम ािधकारी से ा पुि के
अध्यधीन होगा :
परं तु यह और िक दूरसंचार सेवा के िनलंबन का आदेश उ
ािधकारी की पुि के ा न होने की दशा म अिस्तत्वहीन हो जाएगा ।
4764 GI/2017
(1)
चौबीस घंटे की अविध के भीतर सक्षम